नई दिल्ली
नोटबंदी की वजह से बैंकों और एटीएम के बाहर लग रही लंबी कतारों को देखते हुए सरकार ने कुछ छूट दी है। पुराने नोटों की एक्सचेंज लिमिट को 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दिया गया है। एटीएम से अब तक एक दिन में सिर्फ 2 हजार रुपये ही निकाले जा सकते हैं, लेकिन अब ये सीमा 2,500 कर दिया गया है। फिलहाल ये सुविधा रेकैलिब्रेटेड एटीएम पर ही मिल सकेगी।
अभी तक बैंकों से एक दिन में 10 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाला जा सकता था, लेकिन अब एक दिन में 24 हजार रुपये तक निकाले जा सकते हैं। सरकार ने 10 हजार रुपये की डेली लिमिट को खत्म कर दिया है। पहले एक सप्ताह में एक खाते में अधिकतम 20 हजार रुपये निकाले जा सकते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 24 हजार रुपये कर दिया गया है
इसके अलावा सरकार ने बैंकों और पोस्ट ऑफिसों को निर्देश दिए हैं कि वह सभी जगहों पर नोट बदले जाने की सुविधा सुनिश्चित करे। बैंकों को छोटे नोटों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। सुदूर इलाकों में मोबाइल एटीएम की सुविधा देने का भी निर्देश दिया गया है।
ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कुछ हॉस्पिटल और बिजनस हाउसेज चेक, डिमांड ड्रॉफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट को स्वीकार नहीं कर रहे थे। अब ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई अस्पताल या बिजनस हाउस चेक, ड्रॉफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट लेने से इनकार करे तो इसकी डीएम या जिला प्रशासन से शिकायत करें।
केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को 500 और 1000 रुपये के नोटों को अमान्य ठहराए जाने के बाद से अब तक देश के बैंकों में करीब 3 लाख करोड़ रुपये रुपये जमा किए जा चुके हैं। नोटबंदी के बाद से देश भर में लोग लाइनों में लगकर नोट बदलवा रहे हैं और पुराने नोटों को जमा कर रहे हैं। नोटबंदी के फैसले से देश में सर्कुलेट हो रही 86 पर्सेंट करंसी (1000 और 500 के नोट ) बेकार साबित हुई है, जबकि अब लोगों को बाकी बची 14 पर्सेंट करंसी में ही लेनदेन करना पड़ा रहा है।
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