नोटबंदी: खुद बताई बेहिसाबी आमदनी तो लगेगा 50% टैक्स, पकड़े गए तो 85% रकम देनी होगी; नया इनकम टैक्स बिल पेश


नई दिल्ली.सरकार ने सोमवार को लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन बिल पेश किया। इसके तहत नोटबंदी के 50 दिनों के दौरान बेहिसाबी आमदनी पर 30% टैक्स, 10% जुर्माना और 33% सरचार्ज देना होगा। इसके ये मायने हैं कि अगर आपने खुद अपनी इनकम बताई, लेकिन उसका हिसाब नहीं दे पाए तो टोटल अमाउंट पर करीब 50% टैक्स लगेगा। वहीं, अगर कोई शख्स खुद इस इनकम को डिक्लेयर नहीं करता है और IT डिपार्टमेंट इसका पता लगा लेता है तो 75% टैक्स और 10% पेनल्टी लगेगी। यानी 85% हिस्सा चुकाना होगा। इस बारे में रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने कहा कि ये टैक्स इसलिए जरूरी है, ताकि लोग ब्लैकमनी जमा करने से डरें। हालांकि, बेहिसाबी आमदनी बताने पर सरकार उसका सोर्स नहीं पूछेगी। नए IT बिल में 5 बड़े बदलाव...
1.नोटबंदी के बाद अघोषित आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा।
2.साथ ही, इस इनकम पर 10% पेनल्टी लगेगी।
3.इसके अलावा, 30% टैक्स पर 33% सरचार्ज अलग से लगेगा।
4.अघोषित इनकम खुद नहीं बताई तो टैक्स 75% और पेनल्टी 10% होगी।
5.25% रकम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में इन्वेस्ट होगी।
10 लाख पर कितना टैक्स
- इसमें से 30% यानी 3 लाख रुपए टैक्स के रूप में जमा होंगे।
- 10% यानी एक लाख रुपए पेनल्टी के रूप में जमा किए जाएंगे।
- 33% सरचार्ज लगेगा 30% टैक्स पर यानी 3 लाख रुपए पर 99 हजार रुपए।
- इस तरह, 10 लाख पर टोटल टैक्स 50% लगेगा। यानी 10 लाख में से 4,99,000 रुपए आपको बतौर टैक्स चुकाने होंगे।
20 लाख पर कितना टैक्स
- इसमें से 30% यानी 6 लाख रुपए टैक्स के रूप में जमा होंगे।
- 10% यानी 2 लाख रुपए पेनल्टी के रूप में जमा किए जाएंगे।
- 33% सरचार्ज लगेगा 30% टैक्स पर यानी 6 लाख रुपए पर 1 लाख 98 हजार रुपए।
- इस तरह, 20 लाख पर टोटल टैक्स करीब 50% लगेगा। यानी 20 लाख में से 9,98,000 रुपए आपको बतौर टैक्स चुकाने होंगे।

50 लाख पर कितना टैक्स
- इसमें से 30% यानी 15 लाख रुपए टैक्स के रूप में जमा होंगे।
- 10% यानी 5 लाख रुपए पेनल्टी के रूप में जमा किए जाएंगे।
- 33% सरचार्ज लगेगा 30% टैक्स पर यानी 15 लाख रुपए पर 4,95,000 रुपए लगेगा।
- इस तरह, 50 लाख पर टोटल टैक्स करीब 50% लगेगा। यानी 50 लाख में से 24,95,000 रुपए आपको बतौर टैक्स चुकाने होंगे।

1 करोड़ पर कितना टैक्स
- इसमें से 30% यानी 30 लाख रुपए टैक्स के रूप में जमा होंगे।
- 10% यानी 10 लाख रुपए पेनल्टी के रूप में जमा किए जाएंगे।
- 33% सरचार्ज लगेगा 30% टैक्स पर, यानी 15 लाख रुपए पर 9,90,000 रुपए लगेगा।
- इस तरह, 1 करोड़ पर टोटल टैक्स करीब 50% लगेगा। यानी 1 करोड़ में से 49,90,000 रुपए आपको बतौर टैक्स चुकाने होंगे।
अगर नहीं बताई इनकम तो क्या होगा
- मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए जमा किए।
- इसमें से 75% यानी 7,50,000 रुपए टैक्स कट जाएगा।
- इसके अलावा, 10% यानी 1 लाख रुपए पेनल्टी में चले जाएंगे।
- इस तरह, 10 लाख में आपको 8,50,000 रुपए चुकाने होंगे।
25% रकम का क्या होगा ?
- खुद ब्लैकमनी डिक्लेयर करने पर 25% रकम 4 साल के लिए फ्रीज हो जाएगी।
- 25% रकम ब्लैकमनी जमा करने वाले को मिल जाएगी।
- 4 साल तक जमा 25% रकम गरीब कल्याण योजना में इस्तेमाल होगी।
- योजना में गरीबों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा।
पहले इतना देना होता था
- इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के तहत 45% टैक्स और जुर्माना देना होता था।
- गवर्नमेंट की ये स्कीम 30 सितंबर को बंद कर दी गई थी।
- कम जानकारी देने पर 50% टैक्स और गलत जानकारी देने पर इस टैक्स पर 200% जुर्माने के मौजूदा नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
नहीं बताना होगा इनकम का सोर्स
- रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने कहा कि अगर 10 नवंबर के बाद कोई खुद इनकम डिक्लेयर करता है और उसका हिसाब नहीं दे पाने पर 50% टैक्स चुकाता है तो IT डिपार्टमेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछेगा। ऐसे डिस्क्लोजर पर वेल्थ टैक्स भी नहीं लगेगा। इसके अलावा, दूसरे सिविल और टैक्स लॉ भी नहीं लागू होंगे। हालांकि, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नारकोटिक्स और ब्लैकमनी कानूनों से छूट नहीं मिलेगी।
आसानी से पास हो जाएगा बिल
- सरकार लोकसभा में बहुमत में है। वहां दिक्कत नहीं आएगी। चूंकि यह मनी बिल है, इसलिए राज्यसभा सिर्फ रिव्यू करेगी। रिजेक्ट नहीं कर सकती।
- रिव्यू के बाद बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और कानून बन जाएगा।


[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget