अपने अकाउंट में दूसरे का पैसा जमा कराना पड़ेगा महंगा: सरकार



वित्त मंत्रालय ने लोगों को सचेत किया
नोटबंदी के बाद अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कुछ लोग दूसरों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लुभावने ऑफर के झांसे में आकर बहुत से लोग दूसरे का पैसा अपने खाते में डाल भी रहे हैं। सरकार ने ऐसे लोगों को चेतावनी जारी कर कहा है कि इस तरह की गतिविधि में शामिल ना हों वरना महंगा पड़ सकता है। दोषी पाए जाने पर इनकम टैक्स कानूनों के तहत दोनों पक्षों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
फाइनैंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि कामगार, कारीगर या गृहणी की ओर से 2.5 लाख रुपये तक की राशि बैंक अकाउंट में जमा कराने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछताछ नहीं करेगा। इस बीच रिपोर्ट मिल रही है कि कुछ लोग अपनी ब्लैक मनी को नए नोट में बदलने के लिए दूसरे लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बदले में उन्हें रुपये दिए जाते हैं। ऐसा जनधन अकाउंट के जरिए भी हो रहा है।'
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मिनिस्ट्री ने इस तरह की गतिविधि को गलत बताते हुए कहा है, 'यदि यह पाया जाता है कि जमा धनराशि अकाउंट होल्डर की नहीं है तो इनकम टैक्स कानूनों के तहत कार्रवाई होगी। जो लोग इस तरह की टैक्स चोरी के लिए अपने अकाउंट का इस्तेमाल होने देंगे, उन्हें भी सजा दी जाएगी।'
अपनी गाढ़ी कमाई को अपने बैंक अकाउंट में जमा करने पर किसी भी तरह की पूछताछ से इनकार किया गया है। साथ ही लोगों को यह सलाह दी गई है कि किसी भी तरह के लुभावने झांसे में आकर ब्लैक मनी को नए नोट में बदलने के अपराध में शामिल ना हों। जनता से अपील की गई है कि यदि उनके पास इस तरह की कोई जानकारी है तो तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दें।
ब्लैक मनी को मानवता के खिलाफ अपराध बताते हुए कहा गया है कि सभी लोग सरकार का सहयोग करें। जब तक जनता सहयोग नहीं करती, ब्लैक मनी को खत्म करने का अभियान सफल नहीं हो सकता है।


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