लीगल नोट जमा करेंगे तो निकाल सकेंगे ज्यादा पैसा; आज से विदड्रॉअल लिमिट खत्म, नोटबंदी के 20 दिन बाद मिली राहत

नई दिल्ली.RBI ने नोटबंदी के 20 दिन बाद यानी 29 नवंबर से बैंकों से कैश निकालने की लिमिट खत्म कर दी। लेकिन आप लीगल नोटों में जितना जमा करेंगे, उतना ही ज्यादा रकम निकाल सकेंगे। अगर 1000-500 के पुराने नोटों में पैसा जमा करा रहे हैं तो एक हफ्ते में 24 हजार रुपए निकालने की लिमिट कायम रहेगी। RBI के मुताबिक, कैश विदड्रॉअल पर बंदिशें होने के चलते लोग नए नोटों को जमा नहीं कर रहे थे। इससे नए नोटों का बाजार में नॉर्मल सर्कुलेशन कायम नहीं हो पा रहा था। इसलिए यह राहत दी जा रही है।समझें इस फैसले के मायने...
- पहले क्या लिमिट थी और अब क्या लिमिट होगी?
- पहले आप बैंक अकाउंट से एक दिन में 10 हजार और एक हफ्ते में 24 हजार रुपए निकाल सकते थे। अब यह लिमिट हटा दी गई है।
- आरबीआई ने ऐसा क्यों किया?
- आरबीअाई ने कहा, ''यह बात पता चली है कि लोग कैश विदड्रॉअल की एक लिमिट तय होने के चलते लीगल टेंडर वाले नोट बैंकों में जमा नहीं कर रहे। इससे करंसी नोट के सर्कुलेशन में रुकावट आ रही है।’’
- अगर मैं 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट लेकर गया, तब भी विदड्रॉअल की लिमिट नहीं रहेगी?
- नहीं। ऐसा नहीं है। आरबीआई का नोटिफिकेशन कहता है कि काफी सोच-विचार के बाद यह तय किया गया है। 29 नवंबर से या उसके बाद अगर आप लीगल टेंडर वाले नोट यानी 10, 20, 50, 100 के पहले से चलन में मौजूद नोट और 500-2000 के नए नोटों के रूप में जितना डिपॉजिट करेंगे पैसे निकालने की लिमिट उतनी ही बढ़ेगी। जैसे 10, 20, 50, 100 और 500-2000 के नए नोटों के रूप में आपने 4000 रुपए जमा किए हों तो पैसे निकालने की लिमिट 28000 हो जाएगी। अभी यह 24000 है।
- जितना नया नोट जमा करेंगे वो पूरा निकाल भी सकते हैं?
- बैंक में अगर बड़ी रकम लीगल नोटों में जमा करते हैं तो आगे उसे निकालने की कोई सीमा नहीं रहेगी। मसलन, अगर आज आपने बैंक में 2 लाख रु. जमा किए तो कल ये पूरी रकम निकाल भी सकते हैं। पर बाकी नियम वैसे ही रहेंगे। यानी सेविंग एकाउंट से निकासी की सीमा हफ्ते में 24 हजार रु. और करेंट एकाउंट में 50 हजार रु. बनी रहेगी।
- आरबीआई ने किसे दिए हैं ये निर्देश?
- आरबीआई ने पब्लिक-प्राइवेट सेक्टर सहित सभी बैंकों के चेयरमैन, एमडी, सीईओ को नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं।
- अब तक कितने पैसे बैंकों में जमा हुए ?
- 9 नवंबर से अब तक बैंकों और एटीएम से लोगों ने 2.16 लाख करोड़ रुपए निकाले। इस दौरान बैंकों में 8.11 लाख करोड़ रुपए जमा हुए।
- अगर मैं नए या लीगल नोटों में 1 लाख जमा करता हूं तो क्या 1 लाख रुपए ही निकाल सकूंगा?
- आरबीअाई के नोटिफिकेशन का यही अर्थ माना जा रहा है। हालांकि, इसकी स्थिति साफ होना बाकी है।
- क्या ATM से पैसा निकालने की लिमिट भी खत्म हो गई?
- नहीं। आपका जिस बैंक में अकाउंट है, उसके एटीएम से आप एक दिन में 2500 रुपए और दूसरी बैंक के एटीएम से एक दिन में 2000 रुपए निकाल सकते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- पैसे जमा कराने पर कोई लिमिट नहीं है?
- इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। 30 दिसंबर तक आप पुराने नोटों का कितना भी अमाउंट अपने खाते में जमा करा सकते हैं। अगर नोटबंदी के 50 दिन में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराते हैं तो उसके सोर्स से जुड़े दस्तावेज अपने पास रखें। आपसे जवाब मांगे जा सकते हैं।
- 500 और 1000 के नोट क्या एक्सचेंज हो रहे हैं?
- बैंकों में कोई नोट एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं। आप सिर्फ जमा करा सकते हैं। एक्सचेंज कराना है तो पुराने नोट लेकर सिर्फ आरबीआई के 19 सेंटर्स पर जा सकते हैं। वहां भी 30 दिसंबर तक एक शख्स 2000 तक के नोट ही एक्सचेंज करा सकता है। 
- आरबीआई के 19 सेंटर्स अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं।
- 500 और 1000 के पुराने नोट कहां-कहां चल रहे हैं?
- 1000 रुपए के नोट का नोट आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। 
- हालांकि 15 दिसंबर तक 500 रुपए के नोटों का आप पेट्रोल/डीजल/गैस फिलिंग स्टेशन, प्री-पेड सिम में रीचार्ज और पानी-बिजली के मौजूदा और बकाए बिल के पेमेंट जैसी 20 जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
- हाईवे पर टोल में कब तक छूट है? कब से कौन सा नोट देना होगा?
-2 दिसंबर तक हाईवे पर टोल टैक्स में छूट है। 3 से 15 दिसंबर तक टोल पर 500 रुपए का पुराना नोट चला सकते हैं।

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