नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्र और राज्यों को बडी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) पर पाबंदी सिर्फ छत्तीसगढ में लगाई गई है। जस्टिस अल्तमस कबीर ओर एसएस निज्जन की पीठ ने केन्द्र की ओर से शीर्ष अदालत के पांच जुलाई को दिए गए आदेश के खिलाफ दायर आवेदन पर यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में छत्तीसगढ सरकार और केन्द्र को माओवादियों से निपटने के लिए एसपीओ का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया था। वहीं छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि इस मामले में पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया गया है।
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